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इंदौर : चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पक्षकार ने थोड़ा भुगतान भी किया है तो धारा 138 के तहत केस नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी राशि का चेक जारी हुआ है, उसमें कुछ भुगतान हो चुका है तो पूरी राशि दिलाने के लिए धारा 138 के तहत प्रकरण कैसे चल सकता है।

इंदौर - सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जितनी राशि का चेक जारी किया है, उसमें से कुछ रुपया लौटा दिया है तो धारा 138 के तहत प्रकरण नहीं चल सकता। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में चेक बाउंस के लंबित मामलों की जानकारी न्यायमित्र के जरिये मांगी थी।

मध्यप्रदेश में 72 हजार से ज्यादा चेक बाउंस के मामले अदालतों में लंबित हैं। इंदौर में ही ये आंकड़ा 12 हजार के आसपास है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने यह फैसला जारी किया है। दरअसल, एक पक्षकार ने व्यापार के सिलसिले में चेक जारी किया था, लेकिन जारी करने के साथ ही कुछ रुपयों का भुगतान कर दिया था।

जिस व्यक्ति को चेक जारी किया, उसने कोर्ट में पूरी राशि की वसूली के लिए चेक बाउंस का प्रकरण दायर कर दिया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी राशि का चेक जारी हुआ है, उसमें कुछ भुगतान हो चुका है तो पूरी राशि दिलाने के लिए धारा 138 के तहत प्रकरण कैसे चल सकता है? इस तरह प्रकरण लगाने को वैधानिक नहीं माना जा सकता।


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