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MP में 500 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त करने का आदेश, जानें DPI की शर्त,नौकरी पर संकट


मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवारत 500 से अधिक शिक्षकों की नौकरी संकट में है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इनकी नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया है।इनकी बीएड डिग्री को अयोग्य बताया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला 
मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 25 जिलों के डीईओ को आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि 10 अगस्त, 2023 के बाद B.ED डिग्री पर नियुक्ति पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों को आयोग्य घोषित कर उनकी नियुक्ति निरस्त की जाए। मध्य प्रदेश में ऐसे 500 से अधिक शिक्षक हैं। 

यह है डीपीआई का आदेश 
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक के लिए D.Ed जरूरी है। जिन शिक्षकों की योग्यता में D.Ed की जगह B.Ed लिखा है, उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। डीपीआई का यह आदेश 10 अगस्त, 2023 के बाद नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों पर प्रभावशील होंगे। यानी 10 अगस्त, 2023 के पहले B.Ed डिग्री के आधार पर हुईं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां मान्य होंगी। 

इन जिलों में आदेश जारी 
लोक शिक्षण संचालनालय ने आगर मालवा, अशोकनगर, दमोह, कटनी, छतरपुर, डिंडोरी, गुना, खण्डवा, मंदसौर, अलीराजपुर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, रतलाम, टीकमगढ़, सागर, शिवपुरी, श्योपुर, उज्जैन और विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है।

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