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इंदौर ऐतिहासिक फैसला : एक्सीडेंट में मृतक के परिवार को 6 करोड 14 लाख का मुआवजा


इंदौर कोर्ट ने एतिहासिक फैसला दिया है. उसने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 6 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. इंदौर और संभवत पूरे प्रदेश में ये पहला मामला है जिसमें रोड एक्सीडेंट के केस में इतनी बड़ी राशि के भुगतान का आदेश कोर्ट ने दिया है.
ये पैसा सीहोर में सड़क दुर्घटना में मारे गए कौसर अली के परिवार को मिलेगा.

सड़क दुर्घटना में मारे गए शख्स के परिवार को 6 करोड़ 14 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश इंदौर कोर्ट ने दिए हैं. मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार सड़क दुर्घटना के केस में इतनी बड़ी राशि के भुगतान का आदेश दिया गया है. दुर्घटना 4 अप्रैल 2019 को सिहोर बाय पास के पास हुई थी. अपनी कार से जा रहे कौसर अली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी,जिसमें कौसर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी. कौसर अली के परिवार ने इंदौर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावा ठोका था.

कौन थे कौसर अली
मृतक कौसर अली कस्ट्रक्शन कॉन्टेक्ट्रर और ट्रांसपोर्ट सर्विसेस का काम करते थे. परिवार ने दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि के लिए दावा ठोका तो ग्याहरवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ट्रक की बीमा कंपनी को 4 करोड़ 85 लाख 39 हजार रुपए और उस पर दावा पेश करने से लेकर अब तक 6 प्रतिशत ब्याज दो महिने में देने के आदेश दिए हैं. आदेश दिया कि यदि बीमा कंपनी 2 माह में ये राशि नहीं देती है तो ब्याज 09 प्रतिशत की दर से देना होगा. इस प्रकार कुल 6 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि बीमा कंपनी मृतक के परिजनों को देना होगी.

परिवार की सुरक्षा और सहायता
मृतक कौसर अली के परिवार की ओर से मामले में पैरवी करने वाले वकील ने बताया कि सम्भवतः मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में इतनी बड़ी राशि के भुगतान का आदेश दिया है. ब्याज सहित मृतक कौसर अली के परिवार को इतनी बड़ी राशि मिलेगी. इस ऐतिहासिक फैसले से मृतक कौसर अली के परिजनो के भविष्य को सुरक्षा और सहायता मिलेगी.

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