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उज्जैन - नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया, दोषी को 20 साल कैद


उज्जैन 
 खाचरौद थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को एक युवक बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व करीब 82 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

खाचरौद इलाके की नाबालिग लापता हुई थी

जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि पांच जुलाई 2022 को खाचरौद थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लापता हो गई थी। इस पर पुलिस को शिकायत की गई थी।

स्वजन को थी यह आशंका

किशोरी रोजाना फोन पर 20 वर्षीय श्रीपाल उर्फ महेंद्र सिंह पुत्र सुमेरसिंह तंवर निवासी ग्राम लेकोडिया टाक से बात करती थी। स्वजन ने श्रीपाल को तलाश किया तो उसका भी पता नहीं चला था। इस पर स्वजन ने आशंका जताई थी कि श्रीपाल ने ही किशोरी का अपहरण किया है।

गुजरात से किया था बरामद

पुलिस ने जांच के बाद आरोपित श्रीपाल के कब्जे से किशोरी को गुजरात के अहमदाबाद से बरामद किया था। मामले में कोर्ट ने आरोपित श्रीपाल उर्फ महेंद्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह तंवर, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम लेकोडिया टॉक को धारा 363,366,344,376 (2) (के). 376 (2) (एन), 376 (3) भादवि 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं करीब 82 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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