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इंदौर: पत्रकार महेंद्र बापना की दुर्घटना में मृत्यु पर मुआवजा के साथ 20 लाख ब्याज देगी बीमा कंपनी

इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र बापना एक्सीडेंट केस में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया। इंदौर जिला कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी  को आदेश दिया है कि पत्रकार महेंद्र बापना के परिवार को 54 लाख 87 हजार 500 रुपए का मुआवजा दें। इसके साथ ही करीब 20 लाख रुपए का ब्याज भी दें।

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