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लव जिहाद और पाक्सो केस में बड़ा फैसला : नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा


इंदौर जिला कोर्ट ने लव जिहाद और पाक्सो एक्ट में बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा की अदालत ने लव जिहाद और नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल के कारावास औऱ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.इस केस में पीड़ित लड़की 16 साल की थी. मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में पहली बार किसी दोषी को सजा सुनायी गयी है.

इंदौर में 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम मामले में बड़ा फैसला आया है. घटना वर्ष 2021 की है. हातोद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मोहम्मद साबिर खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी. 3 साल चली अदालती कार्यवाही के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया. साबिर खान ने 9 सितंबर 2020 को पानी पीने के बहाने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से रेप किया था. उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक साल में कई बार लड़की का शारारिक शोषण किया था. शिकायत के मुताबिक लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी गयी थी.

3 साल चली सुनवाई

पीड़ित लड़की एक साल तक उसकी शिकार रही. एक साल बाद उसने अपने परिवार से साबिर की शिकायत की. फिर परिवार वालों ने लड़की को साथ लेकर हातोद थाने में साबिर के खिलाऱफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी. करीब तीन साल चली अदालती कार्यवाही तमाम सबूतों और गवाहों के बयान के बाद उस केस में अदालत ने आज फैसला सुना दिया.

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