BREAKING NEWS
Latest News Loading...
मालवा न्यूज़ 24X7

मध्य प्रदेश में 16 जिलों की अवैध कालोनियों के रहवासियों को मिलेगा स्थायी विद्युत कनेक्शन

भोपाल -अवैध कालोनियों में रहने वाले ऐसे रहवासी, जिनके पास स्वयं का विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन्हें मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी स्थायी कनेक्शन देगी। 

इसका फायदा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाली समस्त अवैध कालोनियों के रहवासियों को मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर विद्युत अधोसंरचना शुल्क, कनेक्शन शुल्क एवं आपूर्ति अफोर्डिंग चार्जेज की गणना कर राशि निर्धारित कर दी है। संबंधित रहवासी द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान करने के बाद उसे स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्गफीट के अनुसार लिया जाएगा शुल्क

विद्युत कंपनी द्वारा अघोषित अवैध कालोनी में 500 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के गरीबी रेखा से नीचे के रहवासियों को 34 हजार 256 रुपये एकमुश्त जमा करने के बाद स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी प्रकार 500 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के गरीबी रेखा से ऊपर के रहवासियों को 34 हजार 322 रुपये में 501 से 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के लिए 51 हजार 223 रुपये में 1001 से 1500 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के लिए 71 हजार 188 रुपये में एवं 1501 से 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के परिसर में स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 88 हजार 875 रूपये का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त कालोनी के सामूहिक आवेदन की स्थिति में सम्पूर्ण जमा योजना अथवा सुपरविजन चार्ज योजना के अंतर्गत भी आवश्यक विद्युत अधोसंरचना विस्तार के पश्चात् स्थायी विद्युत कनेक्शन जारी करने का प्रविधान है।

कंपनी ने रहवासिायों से की अपील

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अघोषित अवैध कालोनी के रहवासियों से अपील की है कि वे परिसर के क्षेत्रफल के आधार पर कंपनी द्वारा जारी निर्धारित शुल्क जमा कर वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें तथा वैध विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया, योजना के नियम-निर्देश के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली ऑफिस में संपर्क करें। कंपनी द्वारा अवैध और अनधिकृत बिजली के उपयोग के सबंध में सभी मैदानी अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध कनेक्शनों को नियमित करने के साथ ही अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ज्ञात हो कि बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत बनने वाले मुकदमों के तहत कठोर कार्रवाई के भी प्रविधान हैं।

Post a Comment

أحدث أقدم