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शाजापुर : चाइना डोर पर प्रतिबंध....जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

रिपोर्ट नावेद खान 
शाजापुर -वर्तमान में पतंगबाजी करने के लिये आम जनता द्वारा चाइना डोर का उपयोग किये जाने की सूचना प्राप्त होने और आने वाले मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी करने की परम्परा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री  दिनेश जैन द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है उल्लेखनीय हैं कि चाइना डोर नायलोन से बनी होकर सामान्य डोर से पक्की होने के कारण इससे घातक घटनाये समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाश में आयी है। आने वाले दिनो में मकर सक्रांति का पर्व मनाया जायेगा तथा बड़ी संख्या मे आम जनता पतंग बाजी करेंगी तथा पतंगबाजी के दौरान चाइना डोर का उपयोग किया जाना जन सामान्य एवं किसी भी व्यक्ति और परिंदो के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिये घातक होकर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसे देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री जैन ने लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं लोगो के जीवन को जोखिम से बचाने के लिये पतंगबाजी के दौरान चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंधित लगाया है।
जारी किये गये आदेश के तहत जिले में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के दौरान चाइना डोर का उपयोग एवं संग्रहण नहीं करेगा। पतंग की दुकानों पर चाइना डोर न तो विक्रय के लिये रखी जायेगी और ना ही उसका संग्रह एवं विक्रय के लिए प्रदर्शित की जाएगी। चूकि चाइना डोर का विक्रय करने तथा उपयोग करने वाले व्यक्ति निश्चित नहीं होने के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता 144 (2) के तहत लोक हित में आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील 31 जनवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। 

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